सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: साइबर ठग कैसे करते हैं काम, जनता को बताएं सरकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले में सरकार को चेतावनी दी है कि आम लोगों, खासकर बुजुर्गों को, ऑनलाइन ठगी के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए।
सोमवार को जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने परमजीत खरब नाम के आरोपी को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। आरोप था कि खरब ने ऑनलाइन फ्रॉड पीड़ितों से वसूले गए पैसे जमा करने के लिए बैंक अकाउंट बनाए और उन्हें कथित साइबर क्रिमिनल्स को बेच दिया।
बेंच ने कहा कि सरकार को उन कमजोर लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिन्होंने साइबर फ्रॉड में अपनी मेहनत की कमाई गंवाई। विशेषकर बुजुर्ग पीड़ितों की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है।
जस्टिस नागरत्ना ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. डी. संजय से कहा, “लोगों को टीवी और रेडियो पर दिखाएँ कि ये साइबर क्रिमिनल कैसे काम करते हैं। वे अधिकतर बुजुर्गों को टारग...










