Tuesday, February 3

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी रोजाना सुनवाई

उन्नाव/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड के आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब दैनिक सुनवाई का निर्णय लिया है। उन्नाव कस्टोडियल मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने इसे रोजाना सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी तय की गई है।

This slideshow requires JavaScript.

सेंगर ने इस मामले में सजा निलंबन की मांग पहले भी की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मामला उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है। दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर को बेल दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल आदेश पर रोक लगा दी थी।

ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उनके भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को भी समान सजा दी गई थी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में हुई मौत के मामले में किसी प्रकार की नरमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती

कुलदीप सिंह सेंगर ने अदालत में दलील दी कि वह इस केस में लगभग 9 साल जेल में रह चुके हैं और अब केवल 11 महीने की सजा बाकी है। पीड़ित पक्ष के वकील महमूद प्राचा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पूर्व विधायक को जमानत देने से पीड़ित और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

Leave a Reply