वाहन में गैरकानूनी इमरजेंसी लाइट लगाने पर ₹3000 का जुर्माना

 

इंदौर | 23 अप्रैल 2025 | एस.डी. न्यूज़ एजेंसी | 

इंदौर के महूनाका चौराहे पर मंगलवार को यातायात विभाग द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन में गैरकानूनी रूप से बहुरंगी (इमरजेंसी) लाइट लगाए पाए जाने पर ₹3000 का चालान किया गया।

सूबेदार मोहिनी गोयल के नेतृत्व में चलाए जा रहे यातायात प्रबंधन के दौरान वाहन क्रमांक MP09ZS0051 को रोका गया। जांच के दौरान पाया गया कि वाहन में अनधिकृत बहुरंगी लाइट (जो सामान्य वाहनों में प्रतिबंधित है) और गलत नंबर प्लेट लगी हुई थी।

इस पर यातायात नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन चालक पर ₹3000 का जुर्माना लगाया गया

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे केवल अनुमत मानकों के अनुरूप ही वाहन सज्जा करें। किसी भी प्रकार की गैरकानूनी संशोधन या प्रतिबंधित उपकरणों का प्रयोग करना कानूनन दंडनीय अपराध है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन से आग्रह किया गया है कि यातायात नियमों का पालन कर स्वयं की एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें


संवाददाता – संजय वर्मा


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