
नई दिल्ली। साल 2025 अब खत्म होने को है और साथ ही फाइनेंस और आधार से जुड़े कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। अगर आप इन कामों को समय पर नहीं निपटाते हैं, तो नए साल में आपका पैसा अटक सकता है। खासकर बिलेटेड आईटीआर, रिवाइज्ड रिटर्न और PAN-आधार लिंक पर ध्यान देना जरूरी है।
1. बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR
इस साल आपकी ITR भरने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी। अगर आपने समय पर भर नहीं पाए तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेट फीस और ब्याज देना पड़ेगा।
- लेट फीस: आईटी कानून की धारा 234F
- ब्याज: धारा 234A
अगर आपने समय पर ITR भर दिया था लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, तो रिवाइज्ड रिटर्न भरकर इसे सही किया जा सकता है। रिवाइज्ड रिटर्न में पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है।
2. GST और कंपनियों के एनुअल रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9/9C) की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है।
साथ ही कंपनियों को वित्तीय स्टेटमेंट (फॉर्म MGT-7 और AOC-4) जमा करने की डेडलाइन भी यही है। अभी तक इस तारीख को आगे बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
3. PAN-आधार लिंक और बैंक लॉकर अपडेट
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार से PAN बनवाया था, तो आपको 31 दिसंबर तक PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
इसके अलावा, जिनके पास बैंक लॉकर है, उन्हें अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट साइन कराना होगा। ऐसा न करने पर बैंक आपके लॉकर को बंद कर सकते हैं।
निष्कर्ष
31 दिसंबर की डेडलाइन निपटाना जरूरी है। बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करें, PAN-आधार लिंक अपडेट करें, और बैंक लॉकर की डाक्यूमेंटेशन सही रखें।
वरना नए साल में आपके पैसे और फाइनेंस से जुड़े कामों में अड़चन आ सकती है। समय रहते यह काम निपटाना ही समझदारी है।