मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग केस: यूपी सरकार की याचिका खारिज, अगली सुनवाई 6 जनवरी को
ग्रेटर नोएडा: वर्ष 2015 के मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग कांड में न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार को सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुकदमा वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को आधारहीन और महत्वहीन बताया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2026 की तारीख तय की।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह याचिका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से इस मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दी जाए। जानकारी के अनुसार, न्याय विभाग-5 (फौजदारी), लखनऊ ने 26 अगस्त को इस मामले को वापस लेने का आदेश दिया था। इसके बाद 12 सितंबर को गौतमबुद्ध नगर के संयुक्त अभियोजन निदेशक ने जिला सरकारी वकील को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के ...









