SIR में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ आसान, चुनाव आयोग ने राज्यों को दिए 4 सूत्री दिशानिर्देश
नई दिल्ली: मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में शामिल लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया अब और आसान होगी। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को चार सूत्री दिशानिर्देश भेजे हैं, ताकि नाम कटने वाले मतदाताओं की जांच और सुनवाई जल्द और सुलभ तरीके से पूरी हो सके।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 4 सूत्री एजेंडा:
ERO नोटिस के तहत दस्तावेज अपलोड: मतदाता जिनको पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करना होगा, वे अपने दस्तावेज BLO ऐप के जरिए सीधे ERO को अपलोड करेंगे।
DEO द्वारा 5 दिनों में वेरिफिकेशन: जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को दस्तावेज ECINET पर प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर सत्यापित करना होगा।
दूसरे जिलों के दस्तावेज: यदि दस्तावेज किसी अन्य जिले से जारी है तो DEO इसे संबंधित जिला अधि...










