चुनाव आयुक्त को कानून से ताउम्र छूट? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को जीवन भर की छूट देने वाले कानून की वैधता पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) बिल, 2023 के उस प्रावधान को चुनौती देती है, जो चुनाव आयुक्तों को अपने आधिकारिक कामकाज के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से आजीवन सुरक्षा प्रदान करता है।
चीफ जस्टिस की बेंच का रुख
याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, "हम इस प्रावधान की जांच करना चाहेंगे। नोटिस जारी किया जा रहा है।"
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इस बात को लेकर गंभीर है कि क्या संसद किसी अधिकारी को ऐसी अभूतपूर्व शक्ति दे सकती है, जो संविधान निर्माताओं ने जजों को भी नहीं दी।
याचिका में लग...










