
नई दिल्ली: अमेरिकी स्टूडेंट वीजा लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वर्तमान में वीजा इंटरव्यू में छात्रों से पूछा जाता है – “पढ़ाई पूरी करने के बाद आप क्या करेंगे?” या “क्या आप अपने देश लौटेंगे?”। इस सवाल का सही जवाब देना छात्रों के लिए तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का Intent to Leave नियम उन्हें यह साबित करने को बाध्य करता है कि वे पढ़ाई पूरी होने पर अपने देश लौट जाएंगे।
Intent to Leave से क्या दिक्कत होती है?
अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (सेक्शन 214(b)) के तहत यह मान लिया जाता है कि सभी वीजा आवेदक अमेरिका में बसने का इरादा रखते हैं। स्टूडेंट्स को यह साबित करना पड़ता है कि उनके पास अपने देश में प्रॉपर्टी, परिवार या नौकरी जैसी मजबूत जड़ें हैं। अगर अधिकारी को ऐसा लगे कि छात्र अपने देश लौटने की संभावना नहीं दिखा रहा, तो वीजा आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
DIGNITY एक्ट में बदलाव की तैयारी
जुलाई 2025 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश किए गए DIGNITY एक्ट में स्टूडेंट वीजा के लिए Intent to Leave नियम को खत्म करने की बात कही गई है। इस बदलाव का मतलब है कि भविष्य में छात्र इंटरव्यू में बेझिझक कह सकेंगे कि वे पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही रहना चाहते हैं।
DIGNITY एक्ट के मुख्य बिंदु:
- स्टूडेंट्स अब पढ़ाई के बाद आसानी से अमेरिका में नौकरी कर सकेंगे।
- वीजा इंटरव्यू में इस बदलाव के बाद छात्रों पर अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा।
- बिल अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों में व्यापक सुधार लाने की दिशा में एक कदम है, जिसमें विदेशी वर्कर्स और ग्रीन कार्ड प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह बिल पास हो गया, तो यह भारतीय छात्रों समेत अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई और करियर बनाने का रास्ता आसान बना देगा।