Tuesday, November 25

पटना के कैफे में बिल पर ऑटो सर्विस चार्ज जोड़ने पर कार्रवाई CCPA ने लगाया 30 हजार का जुर्माना, राशि लौटाने का भी आदेश

पटना: उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने पटना के प्रसिद्ध ‘कैफे ब्लू बॉटल’ पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कैफे पर आरोप था कि वह बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों से वसूली कर रहा था। प्राधिकरण ने न केवल यह राशि वापस करने का आदेश दिया, बल्कि तुरंत इस प्रथा को बंद करने का भी निर्देश जारी किया है। माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में अहम नज़ीर साबित होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती
28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी होटल और रेस्तरां को CCPA के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

सर्विस चार्ज है पूरी तरह स्वैच्छिक
CCPA ने 4 जुलाई 2022 को जारी दिशा-निर्देशों में कहा था कि कोई भी रेस्तरां बिल में सर्विस चार्ज को ऑटोमैटिक या डिफॉल्ट रूप से शामिल नहीं कर सकता। इसे भोजन के बिल या GST के साथ जोड़कर भी वसूलना प्रतिबंधित है। ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता।

शिकायत से खुली गड़बड़ी, क्रेडिट नोट पर भी आपत्ति
मामला तब सामने आया जब बक्सर के रवि नंदन कुमार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके बिल में GST के अलावा 801 रुपये का सर्विस चार्ज जोड़ा गया था। जांच में पता चला कि कैफे का बिलिंग सिस्टम सभी ग्राहकों के बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ रहा था।
कैफे प्रबंधन ने दावा किया कि ग्राहक मना करे तो राशि हटा दी जाती है और 591 रुपये लौटाने की बात कही, लेकिन यह रकम क्रेडिट नोट के रूप में दी गई थी, जिसे CCPA ने उचित रिफंड नहीं माना।

CCPA ने पाया कि रेस्तरां यह साबित नहीं कर सका कि कितने बिलों से बाद में सर्विस चार्ज हटाया गया। इसी आधार पर जुर्माना लगाया गया और निर्देश दिया गया कि आगे से बिना ग्राहक की इच्छा के कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

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