इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: 12वीं के छात्र की आय को शून्य मानना गलत, मुआवजा बढ़ाकर 16 लाख से अधिक किया
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत 12वीं कक्षा के छात्र की आय को केवल छात्र होने के आधार पर शून्य मानना गलत बताया है। कोर्ट ने इस मामले में मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि 2.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 16,04,092 रुपये करने का आदेश दिया।
यह मामला बुलंदशहर जिले से जुड़ा है, जहां कश्मीरी मूल के अंकित की 10 जून 2014 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बस से हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसे के समय अंकित 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मृतक छात्र होने के आधार पर उसकी वार्षिक आय केवल 15,000 रुपये मानकर कुल मुआवजा 2,60,000 रुपये निर्धारित किया था। परिजनों ने इसे न्यायसंगत नहीं मानते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि मृतक की वास्तव...










