हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण पर सरकार को नोटिस जारी किया, 4 सप्ताह में मांगा जवाब
जबलपुर (एमपी): मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ‘तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचारी’ का दर्जा देकर समान वेतन और सभी सरकारी सुविधाएं देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
याचिका का विवरण
हाईकोर्ट जबलपुर में मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महासचिव संगीता श्रीवास्तव ने याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को समान काम के लिए समान वेतनमान के तहत तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। याचिका में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं का संचालन कर रही हैं और राज्य शासन द्वारा उन्हें अतिरिक्त कार्यबल...










