तेलंगाना फोन टैपिंग कांड: पूर्व SIB चीफ टी. प्रभाकर राव को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, शुक्रवार सुबह 11 बजे तक करें सरेंडर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए विशेष खुफिया ब्यूरो (SIB) के पूर्व चीफ टी. प्रभाकर राव को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह आदेश आगे की जांच को सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से दिया है।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि राव जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन और जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राव को हिरासत के दौरान अपने घर से खाना और नियमित दवाएं लेने की अनुमति होगी।
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