इंदौर: नाबालिग से दुष्कर्म कर मौसा ने दी मौत, कोर्ट ने सुनाई तिहरी उम्रकैद
इंदौर: घर में अकेली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले मौसा को जिला अदालत ने तिहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए हर धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के माता-पिता को तीन लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा की गई।
अदालत ने कहा- रिश्ते का किया दुरुपयोगअदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि आरोपी रिश्ते में मौसा था और उसने भरोसे और रिश्ते दोनों को कलंकित करते हुए 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की। अदालत ने कहा कि यह घटना स्पष्ट करती है कि आज के समय में महिलाएं और बेटियां केवल बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रिश्तेदारों के बीच भी सुरक्षित नहीं हैं।
खौफनाक सच का खुलासायह वारदात 21 जून 2022 की है। पीड़िता के पिता ड्राइवर थे और उस दिन काम पर गए थे। मां अपने दोनों बेटियों के साथ मजदूरी पर गई ...










