अमेरिका में इमिग्रेशन नियम सख्त: वर्क परमिट की वैधता 5 साल से घटकर 18 महीने, नए नियम आज से लागू
वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम को कड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वर्क परमिट (EAD) की अधिकतम वैधता 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दी है। यह बदलाव शरणार्थियों, संरक्षित इमिग्रेंट्स और उन विदेशी नागरिकों पर लागू होगा जो डेपोर्टेशन रोक, आश्रय या ग्रीन कार्ड पर निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं।
अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने कहा कि नया नियम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र सुरक्षा समीक्षा (Security Review) को ज्यादा बार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने बताया कि हाल ही में वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया कि विदेशी नागरिकों की नियमित और बार-बार जांच बेहद ज़रूरी है। उनकी मानें तो पांच साल की वैलिडिटी के चलते जांच के बीच लंबा अंतराल बन जाता था, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ता थ...










