नेटवर्क प्रॉब्लम के बावजूद वसूला बिल, कंज्यूमर कोर्ट ने एयरटेल पर ठोंका जुर्माना
नई दिल्ली: दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने भारती एयरटेल को लो नेटवर्क कनेक्टिविटी की शिकायत का समाधान किए बिना बिल वसूलने और ग्राहक को मानसिक कष्ट देने के लिए ‘सेवा में कमी’ का दोषी ठहराया। अदालत ने एयरटेल को शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
अदालत का फैसलासाउथ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल की बेंच ने आदेश में कहा कि एयरटेल ने शिकायतकर्ता की समस्याओं को हल न करने के बावजूद चार्ज वसूला। अदालत ने इसे सेवा में कमी माना और पीड़ित को मानसिक परेशानी व मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमिएंड्रयूज गंज निवासी राजेश नेगी ने 20 जनवरी को कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। राजेश 18 साल से एयरटेल के पोस्टपेड कस्टमर हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से मोबाइल नेटवर्क लो होने की समस्य...










