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- August 01, 2024, 21:00 IST
- News18 Rajasthan
तलाक तलाक तलाक… तीन तलाक इस्लामी शरिया कानून का हिस्सा है. इस प्रथा के तहत एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी से अलग होने के लिए उसे तीन तलाक दे सकता था… जिसके लिए तीन बार कहना होता है… तलाक तलाक तलाक… बता दें तीन तलाक को ‘तलाक उल विद्युत’ भी कहा जाता है… लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं आप
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