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बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा दी है। 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक धारा के लिए 15-15 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।
Publish Date: Thu, 01 Aug 2024 06:46:51 PM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Aug 2024 06:52:24 PM (IST)
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि वन परिक्षेत्र डिंडौरी में आरोपित संतु पिता समारू उम्र 45 वर्ष, पनकू पिता आजूराम उम्र 42 वर्ष, सुखराम पिता बडरू उम्र 65 वर्ष, उमेश पिता पंडित उम्र 25 वर्ष, राजकुमार पिता जीवन सिंह उम्र 30 वर्ष, फूलसिंह पिता सुंदर उम्र 70 वर्ष और भगवंता पिता जलसू उम्र 30 वर्ष सभी निवासी चौरादादर थाना करंजिया के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम द्वारा सभी आरोपितों को पकड़ा था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिंडौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर पांच आरोपित संतु, पनकू, सुखराम फूलसिंह और भगवंता को धारा 44 सहपठित धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए पांच-पांच वर्ष कारावास दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। बताया गया कि शेष दो आरोपित उमेश व राजकुमार को धारा 9, 44 सहपठित धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए पांच-पांच वर्ष कारावास व बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा मामले की पैरवी की गई।
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