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प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश पारित किया है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि इस साल के आरंभ से आयु की गणना की जाएगी और उसके आधार पर भर्ती की जाएगी।
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