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अदालत ने आरोपी एएसआई मेघराम श्रीनिल, आरक्षक निकलेश ठाकुर, राजुल काेंटाग्ले, कमलेश पटले सहित दो को आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में न्यायाधीश ने शंशाक माहुले, हितेन्द्र चौहान, जमुना बाई व गीता बाई को बरी कर दिया हैं।
Publish Date: Thu, 01 Aug 2024 06:04:16 PM (IST)
Updated Date: Thu, 01 Aug 2024 06:07:02 PM (IST)
नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले के बहुचर्चित चंदौरी सेक्स स्केंडल कांड में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी न्यायाधीश केएस बारिया की अदालत ने करीब 12 साल बाद फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में आरोपी एएसआई सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया हैं। वहीं इस मामले के चार लोगों को अदालत ने अपने फैसले में बरी कर दिया हैं।
वारासिवनी के चंदौरी में हुआ था सेक्स स्केंडल कांड
सन 2011-12 में जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौरी में सेक्स स्केंडल कांड हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगो को आरोपी बनाकर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था और प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
बुधवार को फैसले की निर्णायक सुनवाई में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी एएसआई मेघराम श्रीनिल, आरक्षक निकलेश ठाकुर, राजुल काेंटाग्ले, कमलेश पटले सहित दो को आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में न्यायाधीश ने शंशाक माहुले, हितेन्द्र चौहान, जमुना बाई व गीता बाई को बरी कर दिया हैं।
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