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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को पांच प्रकार के कागजात होना अनिवार्य है. आवेदन करने के लिए लाभुक के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. एक प्रखंड में सिर्फ सात लाभुक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक, और एक सामान्य वर्ग को लाभुक के रूप में चुना जाएगा.
इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता के साथ न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. इस योजना का लाभ वैशाली जिले के हाजीपुर सदर प्रखंड को छोड़कर 15 प्रखंडों में मिलेगा. लाभुक को किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी या कर्मी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा, किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड का निवासी होना अनिवार्य है. इस योजना का लाभ लेने के लिए संयुक्त रूप से लोग आवेदन कर सकते हैं.
वैशाली जिले के मोटरयान निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि प्रखंड परिवहन योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि प्रखंडों को मुख्यालय से जोड़ा जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए. परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस खरीदने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा.
Tags: Bihar News, Business loan, Local18, Vaishali news
FIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 09:26 IST
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