UPSC में किसने की थी पूजा खेडकर की मदद? जानें कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस को क्‍या दिए निर्देश

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महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दूसरा बडा झटका लगा है. पहले जहां कल यूपीएससी ने उनकी उम्‍मीदवारी रदद की, वहीं आज पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब उन पर अरेस्टिंग का खतरा मंडरा रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्‍ली पुलिस की ओर से उन्‍हें अरेस्‍ट किया जा सकता है. बता दें कि पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी ने धोखाधडी व फर्जीवाडे के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूजा खेडकर की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है.

कोर्ट ने कहा- UPSC में किसने की मदद, करें जांच
पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर मामले में अपने आदेश में कहा है कि जांच एजेंसी को जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी निर्देश दिए हैं कि इस बात की भी जांच की जाए कि क्‍या अन्य व्यक्तियों ने भी बिना पात्रता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के तहत कोटे का लाभ उठाया है? इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा कि इसकी भी जांच करनी चाहिए कि क्या UPSC के अंदर से किसी ने पूजा खेडकर की मदद की थी? कोर्ट की इस टिप्‍पणी के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्‍या अब दिल्‍ली पुलिस यूपीएससी के अंदर भी जांच करेगी और क्‍या पूजा खेडकर मामले की जांच यूपीएससी तक जाएगी अगर ऐसा होता है तो क्‍या यूपीएससी के अधिकारी कर्मचारी भी इस जांच के दायरे में आएंगे.

FIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 17:44 IST

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