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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर दी गई दो महीने की अंतरिम जमानत को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते वह अपनी चिकित्सा जांच टाटा कैंसर अस्पताल में कराएं।
बता दें कि गोयल के वकील आबाद पोंडा ने बुधवार को न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार की एकल पीठ को बताया कि उनकी (गोयल) तबीयत ठीक नहीं हुई है और यहां तक कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। पोंडा ने कहा कि “वह (गोयल) अवसाद की स्थिति में हैं। उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को पीड़ा में और मरते देखा है तथा अब वह खुद भी उसी दौर से गुजर रहे हैं।”
गोयल के वकील ने कोर्ट को एक मनोचिकित्सक की रिपोर्ट सौंपी जिसने गोयल की जांच की थी। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने इस पर अदालत से कहा कि एक उचित मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता है। वेनेगांवकर ने कहा कि “अंतरिम जमानत को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन टाटा कैंसर अस्पताल में उनकी जांच की जानी चाहिए और एक उचित मेडिकल रिपोर्ट इस अदालत में जमा की जानी चाहिए।”
जमानत की अवधि चार सप्ताह करने की मांग
पोंडा ने इस दलील का जवाब देते हुए कहा कि गोयल टाटा कैंसर अस्पताल जाने के इच्छुक नहीं हैं और तीन सप्ताह की अवधि को चार सप्ताह किया जा सकता है ताकि गोयल प्रारंभिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकें। पोंडा ने कहा कि “इस प्रारंभिक सर्जरी के बाद, उन्हें अपने कैंसर के इलाज के लिए एक और सर्जरी करानी होगी। प्रारंभिक सर्जरी चार सप्ताह में की जा सकती है।” इसके बाद अदालत ने पोंडा को इस पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की।
सितंबर 2023 को किया था गिरफ्तार
गोयल को ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने धनशोधन किया और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपए के लोन की हेराफेरी की। उनकी पत्नी अनीता गोयल को नवंबर 2023 में तब गिरफ्तार किया गया था जब ईडी ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। अनीता गाेयल की उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए विशेष अदालत उन्हें उसी दिन जमानत दे दी थी। कैंसर के चलते 16 मई 2024 को उनका निधन हो गया था।
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