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NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है. पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था. कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सिक्योरिटी में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के अलवा जांच बढ़ाने की प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए टेक्निकल आस्पेक्ट के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी.
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है. छात्रों की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है. जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा भविष्य में फिर न हो.
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