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संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में राज्य विधानसभा को बताया कि मामला सरकार के विचाराधीन है। इस मुद्दे के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद, सरकार उचित समय पर विधेयक लाएगी। उत्तराखंड यूसीसी के लिए कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया।
असम जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों ने यूसीसी को लागू करने का वादा किया है, जो भाजपा के तीन वैचारिक वादों में से एक है। संविधान का अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक, यूसीसी की वकालत करता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से संबंधित धर्म-आधारित नागरिक संहिताओं ने व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित किया है। विपक्षी कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने यूसीसी को भारत की विविध संस्कृति पर हमला बताया। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों जैसे समूहों की विभिन्न परंपराओं की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कानून बनाए गए थे। यूसीसी का लक्ष्य इस सारी विविधता को ख़त्म करना है जो स्वीकार्य नहीं है।
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