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इसी तरह के निर्देश हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्य सचिवों को दिए गए हैं, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। हरियाणा के मामले में, चुनाव आयोग ने 31 अक्टूबर को या उससे पहले तीन साल पूरा करने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कहा है, महाराष्ट्र के लिए यह तारीख 30 नवंबर है और झारखंड के लिए यह 31 दिसंबर है। जम्मू और कश्मीर छह साल से अधिक समय से निर्वाचित सरकार के बिना है और आखिरी विधानसभा चुनाव दिसंबर 2014 में हुए थे। अगले सप्ताह जम्मू-कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांच साल पूरे कर लेगा।
5 अगस्त, 2019 को, तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था और अनुच्छेद 370 के तहत इसकी विशेष स्थिति हटा दी गई थी। तब से, जम्मू और कश्मीर का प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। केंद्र ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में भी संशोधन किया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। संशोधन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश मॉडल के अनुरूप हैं, जहां निर्वाचित सरकार का नौकरशाही पर बहुत कम अधिकार होता है और कई शक्तियां उपराज्यपाल में निहित होती हैं।
विपक्षी दलों ने केंद्र के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे “अलोकतांत्रिक” करार दिया है। उनका आरोप है कि एलजी को व्यापक अधिकार देने से चुनी हुई सरकार रबर स्टांप बन जाएगी। जून में अपने श्रीनगर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा।
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