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कोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को निर्देश
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है. अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने बिना पात्रता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत लाभ उठाया है. बता दें बुधवार को कोर्ट ने खेडकर की ओर से दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है. बता दें, यूपीएससी ने बुधवार को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में हिस्सा लेने से भी रोक दिया.
खेडकर ने दिया व्यवस्था को धोखा- अभियोजन पक्ष
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ-साथ यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने पूजा खेडकर की अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि खेडकर ने व्यवस्था को धोखा दिया है. यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दावा किया कि खेडकर ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है. उनके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की आशंका अभी भी बनी हुई है. क्योंकि वो साधन संपन्न हैं. बता दें, खेडकर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगा था.
दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था मामला
बता दें, पूजा खेडकर के खिलाफ बीते दिनों दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मामला दर्ज किया था. UPSC की ओर से किए गए शिकायत के बाद पुलिस ने उन पर जालसाजी का मामला दर्ज किया था. विवादों में घिरी पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप है. जांच में यह सामने आया है कि उन्होंने नाम-पता, तस्वीर, ईमेल में गलत जानकारी दी है. भाषा इनपुट के साथ
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