Property Tax : नही देना पड़ेगा अपना पुराना घर बेचते वक्त कोई टैक्स, जाने कैसे

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Property Tax : संपत्ति की बिक्री पर LTCG Tax को 20% से घटाकर 12.5% करने के सरकार के फैसले ने कुछ बहस को जन्म दिया है, खासकर जब सरकार ने इंडेक्सेशन लाभ को भी हटा दिया जो संपत्ति आय पर कर दरों को कम करने में मदद करता था. इससे कुछ लोग परेशान हो गए हैं, खासकर वे जो 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियां बेचना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें अधिक कर चुकाना पड़ सकता है. हालाँकि, LTCG कर से पूरी तरह बचने के कुछ तरीके जरूर हैं.

ऐसे बचाएं टैक्स

संपत्ति पर LTCG कर में कमी के साथ, इंडेक्सेशन लाभ भी समाप्त कर दिया गया है. इस कर से बचने के लिए, व्यक्तियों को बस एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने सुझाव दिया है कि व्यक्ति अपनी पुरानी संपत्ति को बेचने से होने वाले लाभ का उपयोग नई संपत्ति में निवेश करने के लिए करके LTCG कर का भुगतान करने से बच सकते हैं. ऐसा करने से, व्यक्ति LTCG कर से पूरी तरह छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

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क्या होता है इंडेक्सेशन ?

इंडेक्सेशन कुछ इस तरह है जैसे सरकार प्रॉपर्टी की कीमतों का पता लगाते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखती है, जो बदले में पूंजीगत लाभ की गणना करने के तरीके को प्रभावित करती है. सरकार 2001-2002 से कीमतों में हुए बदलावों पर नज़र रखने के लिए हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) को अपडेट करती है. यह निवेशकों के लिए अपने वित्तीय गणित को दोबारा जांचने का एक आसान साधन है. CII पर नजर रखने से निवेशकों को जानकारी रखने और अर्थव्यवस्था के आधार पर अपने निवेश में बदलाव करने में मदद मिलती है.

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