राजस्थान हाईवे पर बुलडोजर का डेरा, 75 मीटर के दायरे में बने अवैध होटल-ढाबों पर चलेगी गाज
जयपुर: राजस्थान के नेशनल हाईवे किनारे अब अवैध निर्माणों की कोई जगह नहीं बचने वाली। राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नेशनल हाईवे के सेंटर से दोनों तरफ 75 मीटर तक बने किसी भी अवैध होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 'सेफ्टी ओवर प्रॉपर्टी' का सिद्धांत सर्वोपरि है और लोगों की जान की सुरक्षा अवैध संपत्ति से कहीं ज्यादा अहम है।
75 मीटर का डेंजर जोन:हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब नेशनल हाईवे के मीडियन पॉइंट से दोनों तरफ आने वाला कोई भी निर्माण चाहे वह कमर्शियल हो या आवासीय, कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। इस दायरे में आने वाले सभी कच्चे-पक्के ढांचे को 'अवैध' मानते हुए नोटिस जारी किया जाएगा और फिर उन्हें जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा पहले, संप...










