नए साल में अटक सकता है पैसा! 31 दिसंबर से पहले निपटा लें बैंक और आधार से जुड़े ये तीन काम
नई दिल्ली। साल 2025 अब खत्म होने को है और साथ ही फाइनेंस और आधार से जुड़े कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। अगर आप इन कामों को समय पर नहीं निपटाते हैं, तो नए साल में आपका पैसा अटक सकता है। खासकर बिलेटेड आईटीआर, रिवाइज्ड रिटर्न और PAN-आधार लिंक पर ध्यान देना जरूरी है।
1. बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR
इस साल आपकी ITR भरने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी। अगर आपने समय पर भर नहीं पाए तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेट फीस और ब्याज देना पड़ेगा।
लेट फीस: आईटी कानून की धारा 234F
ब्याज: धारा 234A
अगर आपने समय पर ITR भर दिया था लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, तो रिवाइज्ड रिटर्न भरकर इसे सही किया जा सकता है। रिवाइज्ड रिटर्न में पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है।
2. GST और कंपनियों के एनुअल रिटर्न
व...










