31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी फाइनैंशल काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान
नई दिल्ली।
साल 2025 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके साथ ही कई अहम फाइनैंशल डेडलाइन भी समाप्त होने जा रही हैं। अगर आपने अब तक NPS से जुड़ा स्विच, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) या पैन-आधार लिंक का काम नहीं किया है, तो जल्द सावधान हो जाएं। 25 और 31 दिसंबर की तारीखें चूकना आपको आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों में डाल सकता है।
NPS निवेशकों के लिए 25 दिसंबर बेहद अहम
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए पेंशन नियामक PFRDA ने बड़ा बदलाव किया है। स्कीम A को बंद कर इसे अन्य स्कीमों में मर्ज किया जा रहा है।
PFRDA के अनुसार, स्कीम A का कॉर्पस छोटा होने और निवेश विकल्प सीमित होने के कारण इसे
स्कीम C (कॉरपोरेट डेट)
स्कीम E (इक्विटी)
में मिलाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को बेहतर रिटर्न और कम जोखिम मिल सके।
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