
राणापुर, 29 अप्रैल 2025 | एस.डी. न्यूज़ एजेंसी
राणापुर थाना क्षेत्र के नई कॉलोनी वार्ड क्रमांक 01 में निवासरत साहिद खान पिता परवाना खान (उम्र 33 वर्ष) द्वारा अपने मकान में बाहरी राज्य उत्तर प्रदेश से आए पांच व्यक्तियों को बिना पुलिस को सूचना दिए किराये पर रखने के मामले में राणापुर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए भा.दं.सं. की धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मकान मालिक साहिद खान ने निम्नलिखित व्यक्तियों को किराए पर मकान उपलब्ध कराया था:
- उस्मान पिता इमाम (उम्र 30 वर्ष), निवासी बोलापड़ा, गंगोह खालसा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
- मोमिन पिता नफीस (उम्र 29 वर्ष), निवासी खान्दरवाली, शामली, उत्तर प्रदेश
- मुस्तकीम पिता इदरीश (उम्र 28 वर्ष), निवासी जोगीपुरा, हमज़गढ़, उत्तर प्रदेश
- मोहम्मद मुस्तफा पिता मोहम्मद इदरीश (उम्र 32 वर्ष), निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
- मोहम्मद अफजल पिता इनाम (उम्र 30 वर्ष), निवासी खान्दरवाली, शामली, उत्तर प्रदेश
मकान मालिक द्वारा उक्त किरायेदारों की जानकारी थाना राणापुर में देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जो कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कारण पुलिस ने अपराध क्रमांक 152/2025 दर्ज कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर दी है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश रावत, उप निरीक्षक राहुल भिडे, सउनि शैलेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक तारा डुडवे तथा आरक्षक दिनेश का विशेष योगदान रहा।
पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने मकान या दुकान में बाहरी व्यक्तियों को किराए पर रखता है तो इसकी जानकारी निकटतम थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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