झाबुआ जिला जेल में पुरुष बंदियों के अधिकारों और नशामुक्ति अभियान पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

झाबुआ | 23 अप्रैल 2025 | एस.डी. न्यूज़ एजेंसी

जिला जेल झाबुआ में मंगलवार को पुरुष बंदियों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमती विधि सक्सेना के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नितीन कुमार मुजाल्दा की अध्यक्षता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शिव कुमार डावर की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नितीन कुमार मुजाल्दा ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केवल कानूनी जानकारी देना नहीं, बल्कि बंदियों को एक नई सोच और दिशा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वे जेल के भीतर हों या बाहर, समान मौलिक अधिकार देता है। न्याय पाने, अपील करने और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार सभी बंदियों को प्राप्त है।

उन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, प्लीबार्गेनिंग, और निःशुल्क अधिवक्ता सुविधा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रकाश डाला, जिससे बंदियों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी हो सके और वे न्याय की ओर अग्रसर हो सकें।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शिव कुमार डावर ने नशामुक्ति विषय पर विशेष रूप से बंदियों को जागरूक करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के शरीर, मन और संबंधों को क्षति पहुंचाता है। उन्होंने बंदियों को प्रेरित किया कि वे नशे से दूर रहकर समाज में एक सकारात्मक, जिम्मेदार और नया जीवन आरंभ करें।

श्री डावर ने कहा, “आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, भविष्य आपके हाथ में है। परिवर्तन की शुरुआत आज के एक विचार से हो सकती है।” उन्होंने बंदियों से अपील की कि वे स्वयं को नशे से मुक्त करें और बाहर जाकर अपने परिवार व समाज को भी इसी राह पर ले जाने का प्रयास करें।

शिविर में जेल अधीक्षक श्री दुष्यंत कुमार पगारे सहित जेल स्टाफ की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक ने किया।

– रिपोर्ट: रिंकू रुनवाल


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