उज्जैन में श्रमिकों को राहत: सहायक श्रम आयुक्त ने वेतन वृद्धि एवं एरियर भुगतान के दिए आदेश

 

उज्जैन | 23 अप्रैल 2025 | एस.डी. न्यूज़ एजेंसी | 

भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन द्वारा दिए गए आवेदन पर सहायक श्रम आयुक्त उज्जैन ने श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए आगामी माह के वेतन के साथ वेतन वृद्धि एवं एरियर की राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा ₹86 प्रतिदिन की वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी। इस पर श्रम विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए थे। परंतु 1 अप्रैल 2024 से प्रभावशील पुनरक्षित न्यूनतम वेतन दरों पर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा स्थगनादेश जारी किया गया था।

बाद में सभी पक्षों की सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने पुनः पुनरक्षित वेतन दरों को वैध करार देते हुए आदेश पारित किया। इस पर श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा 28 फरवरी 2025 को परिपत्र एवं 6 मार्च 2025 को अधिसूचना जारी की गई, जिसमें समस्त नियोजकों को श्रमिकों को बढ़ी हुई वेतन दरें देने के निर्देश दिए गए।

उज्जैन जिले में इन आदेशों के बावजूद अब तक कई स्थानों पर न तो एरियर की राशि का भुगतान हुआ और न ही वेतन वृद्धि दी गई। इस कारण श्रमिकों में भारी असंतोष व्याप्त था। इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए भारतीय मजदूर संघ ने हस्तक्षेप किया और तत्काल कार्यवाही की मांग की।

इस पर सहायक श्रम आयुक्त उज्जैन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए कि जिले के सभी उद्योगों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, निजी स्कूलों, कॉलेजों एवं मॉल्स आदि में कार्यरत स्थायी एवं ठेका श्रमिकों को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावशील वेतन वृद्धि एवं एरियर की राशि का भुगतान आगामी माह के वेतन के साथ अनिवार्य रूप से किया जाए।

भारतीय मजदूर संघ ने प्रशासनिक तत्परता पर संतोष जताते हुए आदेश की प्रति प्राप्त कर सभी संबंधित श्रमिक संगठनों तक इसे पहुँचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।


संवाददाता – राधे गुरु मोकड़ी


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