
इंदौर, 06 अप्रैल (एसडी न्यूज एजेंसी)।
नगर निगम इंदौर को एडीजे कोर्ट से जारी आदेश के बाद आज एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सवा दो करोड़ रुपये की बजावरी राशि का भुगतान न करने पर, कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की गाड़ियों और कार्यालय के सामान की कुर्की की गई।
गौरीशंकर बनाम नगर निगम प्रकरण में कोर्ट ने निगम द्वारा मुआवजा राशि नहीं चुकाए जाने पर यह सख्त आदेश जारी किया था। आदेश के पालन में कोर्ट के नजारत विभाग से पहुंची पुलिस और वकीलों की टीम ने निगम मुख्यालय में कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शासकीय गाड़ियाँ, साथ ही कार्यालय में रखे फर्नीचर, एसी, अलमारियाँ, पंखे और सोफे आदि को जब्त कर लिया गया।
सबसे बड़ी बात यह रही कि जब यह कार्यवाही चल रही थी, उसी समय भवन के दूसरे हिस्से में नगर निगम का बजट सम्मेलन जारी था, जिसमें महापौर, आयुक्त, पार्षद एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कुर्की टीम के पहुंचते ही निगम परिसर में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कर्मचारियों की भीड़ एकत्रित हो गई।
यह मामला सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़े गए मकान की क्षतिपूर्ति राशि से जुड़ा है, जिसे निगम को निर्धारित समय में अदा करना था, परंतु आदेश के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया।
न्यायालय के नजारत विभाग की देखरेख में कुर्की की यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रही।
✒️ अंतिम युद्ध – निलेश जैन
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